उन्नाव। पड़ोसी महिला से मारपीट और जानलेवा हमले में दंपती को न्यायालय ने पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
आसीवन थाना के सहजनपुर गांव निवासी रजाना ने 28 अक्तूबर 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि सुबह करीब दस बजे पड़ोसी सुरेश व उसकी पत्नी गुड्डी के साथ मिलकर उसके (रजाना) साथ गाली गलौज की और मारपीट की। घटना के समय वह खेत में थी। चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में मौजूद लोग दौड़े तो दोनों भाग गए। मारपीट में घायल रजाना को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सरे में कनपटी के ऊपर सिर में गंभीर चोट और फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी सुरेश और उसकी पत्नी गुड्डी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमा फास्टट्रैक कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने सुरेश और उसकी पत्नी गुड्डी को पांच-पांच साल कारावास की सजा और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।