उन्नाव। महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर को 15,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अचलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 17 सितंबर 2021 को मंगल माली पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने घटना के अगले ही दिन 18 सितंबर 2021 को मंगल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद 16 दिसंबर 2021 को न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोष साबित होने पर मंगल माली को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने उसपर 15,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।