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Unnao News: पॉक्सो एक्ट तीन को दो साल का कारावास

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तीनों आरोपियों पर 10,500 रुपये का लगाया गया अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। पॉक्सो एक्ट के मामले में एसीजेएम-12 की न्यायालय ने तीन आरोपियों को दो साल का सश्रम कारावास के साथ 10,500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
असोहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 24 जनवरी 2018 को गांव के ही मनीष, सुजीत और राकेश पर नाबालिग बेटी के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मारपीट और पॉक्सो की धारा में एफआईआर दर्ज की थी। विवेकच उपनिरीक्षक राजू राव ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पार्याप्त साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में पेश किए थे। शुक्रवार को हुई मुकदमे की सुनवाई में न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दो साल के सश्रम कारावास और 10,500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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इनसेट
आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि के साथ दो हजार रुपये जुर्माना

उन्नाव। आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मौरावां थानाक्षेत्र के शंकरप्रतापखेड़ा गांव निवासी आरोपी मोहर्रम अली के पास से पुलिस ने पांच मार्च 2011 को तमंचा और कारतूस बरामद किया था। उसे गिरफ्तार कर मौरावां थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा था। बुधवार को मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा के न्यायालय में हुई। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश हिमानी गौतम ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के साथ 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)
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