उन्नाव। विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट नंबर-11 ने किशोरी से छेड़छाड़ के दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद के साथ 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 24 सितंबर 2017 की रात करीब 12 बजे उसकी 13 वर्षीय बेटी घर के आंगन में सो रही थी। उस समय क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव निवासी शिवकुमार व लवानी निवासी चंद्रपाल दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए और बेटी से छेड़छाड़ की। बेटी के शोर मचाने पर परिजन व ग्रामीणों दौड़े तो आरोपी भाग निकले। पुलिस ने दोनों पर रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था। इसके बाद 10 नवंबर 2017 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने शिवकुमार व चंद्रपाल पर छेड़छाड़ का दोष साबित होने पर सजा सुनाई।
रेलवे स्टेशन पर चोरी करने वाले को सजा
उन्नाव। बहराइच जनपद निवासी उत्तम कुमार, जयंती गौतम व अशोक कुमार तिवारी ने वर्ष 2023 में अलग-अलग तारीखों में जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तीनों मुकदमों की जांच कर रही जीआरपी पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कल्याणी निवासी फूलचंद्र को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किया सामान बरामद करते हुए तीनों मुकदमों में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बुधवार को अंतिम सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय के यहां पूरी हुई। न्यायाधीश मोना सिंह ने फूलचंद्र को दोषी पाते हुए तीनों मुकदमों में एक साल छह माह कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं सदर कोतवाली पुलिस ने 26 अगस्त 2002 को बीघापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुमरहा पोस्ट निबई निवासी अभिमन्यु चौधरी के कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद किए थे। बुधवार को एसीजेएम तृतीय की न्यायालय ने दोष साबित होने पर अभिमन्यु चौधरी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)