उन्नाव। सफीपुर कस्बे में दो साल पहले हुए चर्चित किन्नर मुस्कान हत्याकांड में शुक्रवार को न्यायालय ने दो नामजद किन्नरों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 33-33 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। हत्याकांड में नामजद एक अन्य किन्नर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। न्यायाधीश ने जल्द गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के बबरअलीखेड़ा मोहल्ला निवासी मुस्कान किन्नर की 30 जुलाई 2022 की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पति मथुरा ने थाना चंद्रावली के यमुना पल्ली लक्ष्मी नगर निवासी सोनू किन्नर ने साथ रहने वाली किन्नर मुरादाबाद जिले की रूबी, मथुरा की सलोनी और झांसी की अन्नू पर हत्या और करीब डेढ़ करोड़ के जेवर लूटने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
हत्या के दूसरे दिन फिर पुलिस मृतक किन्नर के घर पहुंची और जांच की थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। पुलिस ने जांच के दौरान अलग-अलग जिलों से नामजद हत्यारोपी किन्नर सलोनी उर्फ संदीप और किन्नर अन्नू उर्फ जयप्रकाश को गिरफ्तार कर किन्नर मुस्कान से लूटे गए जेवर बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया था। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसएचओ सफीपुर अवनीश सिंह ने की और दोनों आरोपियों के खिलाफ एक नवंबर 2022 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
मुकदमा विशेष न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार गौड़ और मनोज कुमार पांडेय के तर्कों और पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित होने पर न्यायाधीश शिप्रा आर्या ने किन्नर सलोनी और अन्नू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने फरार किन्नर को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश पुलिस को दिया है।