उन्नाव। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी भी लगाया है।
माखी थानाक्षेत्र के खाखरमऊ गांव निवासी बाबूलाल ने 16 अक्तूबर 2022 को जगाखेड़ा निवासी दामाद दिनेश कुमार के खिलाफ बेटी (दिनेश की पत्नी) नील की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दामाद दिनेश ने रिश्ते में लगने वाले पारिवारिक चाचा को ट्रैक्टर लाने के लिए तीन लाख रुपये उधार दिए थे। सालों तक उन्होंने रुपये वापस नहीं किए। इसे लेकर नील रुपये वापस मांगने के लिए कहती थी। 16 अक्तूबर की शाम इसी बात को लेकर विवाद के बाद दिनेश ने गला दबाकर नील की हत्या कर दी।
पुलिस ने दर्ज एफआईआर दर्जकर 20 अक्तूबर 2022 को दिनेश जेल भेजा था। विवेचना तत्कालीन एसआई रामआसरे ने की और तीन दिसंबर 2022 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ की न्यायालय में चल रही थी। शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की दलीलों और पुलिस के साक्ष्यों के आधार पर हत्या का दोष साबित होने पर न्यायाधीश ममता सिंह ने दिनेश को उम्रकैद की सजा सुनाई।