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Unnao News: एयरगन से किशोर की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

Tue, 15 Jul 2025 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
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उन्नाव। सात साल पहले एयर गन (निशाना सीखने वाली बंदूक) से किशोर की हत्या में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है।
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अचलगंज थाना के जमुनीखेड़ा निवासी पप्पू रावत ने सात सितंबर 2017 को पड़ोसी रामस्वरूप पर आठ वर्षीय बेटे अर्पित की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पप्पू ने पुलिस के बताया था कि उसका रामस्वरूप से घर के सामने की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में सात सितंबर 2017 को दोषी रामस्वरूप ने हैंडपंप पर पानी लेने गए उसके बेटे अर्पित पर फायर कर दिया। छर्रा सीने में लगने से अर्पित घायल हो गया और खून का तेज रिसाव होने लगा। उसे सीएचसी पहुंचाया गया जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने 10 सितंबर 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सीओ बीघापुर श्यामाकांत त्रिपाठी ने की और 13 नवंबर 2017 को आरोपी रामस्वरूप के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट नंबर दो में विचाराधीन था। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। रामस्वरूप पर बच्चे की हत्या का आरोप साबित होने पर न्यायाधीश कविता मिश्रा ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

लापरवाही से वाहन चलाने पर लगा जुर्माना
उन्नाव। लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने 1500 रुपये अर्थदंड लगाया है। बांगरमऊ थाना पुलिस ने 18 मई 2010 को क्षेत्र के संजीव कुमार पर लापरवाही से वाहन चलाने व घायल करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक केएस पांडेय ने दोषी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 24 मई 2010 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से पीओ आरसी अमित की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)
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चोरी का प्रयास करने वाले पर जुर्माना

मौरावां थाना पुलिस ने 21 अगस्त 2007 को क्षेत्र के कुंबरखेड़ा गांव निवासी अमित पर जेवर चोरी का प्रयास करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक शरीफ हुसैन ने साक्ष्य इकट्ठा कर 20 अक्तूबर 2007 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोषी को पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)
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