उन्नाव। आठ साल पुराने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है। उस पर विभिन्न धाराओं में कुल 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सोहरामऊ थानाक्षेत्र के सहरावां निवासी शिवसेवक सोनी ने गंगाघाट कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि पांच अप्रैल 2016 को दामाद अनिल कुमार सोनी ने दहेज के लिए बेटी की हत्या कर दी। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने की और आरोपी अनिल कुमार सोनी के खिलाफ 28 जून 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई जिला जज की न्यायालय में पूरी हुई। जहां जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की ओर से पेश की गईं दलीलों और पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोष साबित होने पर जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने अनिल सोनी को सात साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।