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Unnao News: चचेरे बाबा की हत्या में पौत्र को आजीवन कारावास

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उन्नाव। चचेरे बाबा की पैतृक संपत्ति पाने के लिए हत्या करने वाले पौत्र को न्यायालय ने दोष साबित होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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पुरवा कोतवाली के चंदीगढ़ी मोहल्ला निवासी सूरज रानी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके चचिया ससुर अनंतू ने शादी नहीं की थी। वह उनके परिवार के साथ ही रहकर जीवन यापन करते थे। 22 जून 2022 की शाम ससुर अनंतू खाना खाकर घर के बाहर लेटे थे। रात करीब 8:30 बजे बेटा (सूरज रानी का बेटा) उमेश घर आया था और फावड़ा उठाकर बाहर निकल गया था।
कोई कुछ समझ पाता इससे पहले उमेश ने बाहर लेटे चचिया ससुर (चचेरे बाबा) अनंतू पर फावड़े से हमला कर दिया था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने उसे 23 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और 28 जून 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर जिला जज तृतीय की न्यायालय में विचाराधीन था।
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बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश कविता मिश्रा ने उमेश पर हत्या का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आबकारी अधिनियम में दोषी पर जुर्माना
उन्नाव। मौरावां पुलिस ने क्षेत्र के भित्ताखेड़ा निवासी टिन्ना उर्फ रामकुमार को अवैध शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोषी पर आबकारी अधिनियम की धारा में कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक कालीचरन गौतम ने दोषी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 14 नवंबर 2011 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
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