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Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की जेल

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उन्नाव। पाॅक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। दो अन्य दोषियों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
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हसनगंज कोतवाली के एक गांव निवासी किसान ने सात फरवरी 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी खेत गई थी। रास्ते में रामपुर अखौली निवासी रामकिशोर मौर्य व सुरेश मौर्य निवासी और अमोईया निवासी धर्मवीर उसे बहला फुसलाकर साथ लेकर चले गए थे। पुलिस ने नौ फरवरी 2017 को तीनों के खिलाफ किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी।
15 फरवरी 2017 को अपहृत किशोरी को खोज निकाला और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, मेडिकल कराया। न्यायालय में कलमबंद बयान में पीड़िता ने रामकिशोर मौर्य पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। तीनों के खिलाफ 19 अप्रैल 2017 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया था। मुकदमा अपर जिला जज 12 की कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने रामकिशोर मौर्य को किशोरी से दुष्कर्म का दोष साबित होने पर 10 वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। दोषी का साथ देने वाले सुरेश मौर्य और धर्मवीर को पांच-पांच साल कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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