उन्नाव। अग्निशमन विभाग से अस्थायी व स्थायी एनओसी लिए बिना जिले में संचालित नर्सिंगहोम पर अमर उजाला की मुहिम के बाद अग्निशमन विभाग ने शिकंजा कसा है। एक महीने में की गई जांच में अग्निशमन विभाग ने 22 नर्सिंगहोम संचालकों को नोटिस देकर एक माह में अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त करने और सभी आवश्यक उपकरण व निर्माण कराने के निर्देश जारी किए हैं। समयाविधि के अंदर मानक पूरे न होने पर अग्निशमन अधिकारी ने लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए डीएम और सीएमओ को रिपोर्ट भेजने की चेतावनी भी दी है। अन्य की जांच जारी है।
जिले में 104 नर्सिंगहोम पंजीकृत हैं। इनमें शहर में कुल 49 नर्सिंगहोम हैं। लेकिन तीन नर्सिंगहोम को छोड़कर किसी ने अग्निशमन विभाग से अस्थायी (प्रोविजनल) एनओसी भी नहीं ले रखी है। 29 दिसंबर की रात शुक्लागंज स्थित सुषमा नर्सिंगहोम में शार्ट-सर्किट से आग लग गई थी। जिसमें कई मरीजों के आग के बीच फंसने से हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद अमर उजाला ने जिले के सभी नर्सिंगहोम में आग से बचाव के संसाधन पूरे न होने को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद हरकत में आए अग्निशमन विभाग ने नर्सिंगहोमों पर शिकंजा कसने के लिए अग्निशमन उपकरणों की जांच शुरू की। 1 जनवरी से अब तक 26 नर्सिंगहोम की जांच की गई, जिसमें शहर और शुक्लागंज के सुषमा नर्सिंगहोम समेत शहर के 22 नर्सिंगहोम में मानक पूरे नहीं मिले। अग्निशमन अधिकारी शिवदरश प्रसाद ने बताया कि सभी 22 नर्सिंगहोमों को नोटिस देकर एक माह के अंदर अग्निशमन सुरक्षा संबंधी मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर इन नर्सिंगहोम के लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए डीएम और सीएमओ रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी।
यह है अग्निशमन के मानक
-नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ 2016 के तहत फायर सुरक्षा के लिए ग्राउंड फ्लोर व प्रथम तल की बिल्डिंग में फायर इस्टिंग्यूसर, होजरील। बेसमेंट है तो ऑटोमैटिक स्प्रिंक्लर सिस्टम, आपॅरेट अलार्म सिस्टम, 5 हजार का ओवरहेड पानी का टैंक होना आवश्यक है।
- बेसमेंट 200 वर्गमीटर है तो 10 हजार लीटर का ओवरहेड टैंक होना जरूरी है। एक टेरिसपंप 900 लीटर प्रति मिनट का होना चाहिए।
-तीन मंजिल से ऊपर की इमारतों में फायर इस्टिंग्यूसर, वेटराइजर, होजरील व सभी तलों में ऑटोमेटिक स्प्रिंक्लर होना आवश्यक है। इसके अलावा फायर अलार्म, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, 75 हजार लीटर का भूमिगत टैंक व छत का 10 हजार लीटर का ओरवहेड टैंक आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य अग्निशमन सुरक्षा मानक भी नर्सिंगहोमों के लिए निर्धारित हैं।