हत्या में तीन को दस साल की कैद
उन्नाव। बीघापुर थानाक्षेत्र के बदियाखेड़ा में दो साल पहले मारपीट के बाद वृद्ध की मौत के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश दशम ने तीन आरोपियों को दस दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
बीघापुर थानाक्षेत्र के बदियाखेड़ा गांव निवासी शिवभगवान की 25 सितंबर 2015 को मौत हो गई थी। शिवभगवान के बेटे सोनू का आरोप था कि गांव के अशोक कुमार, ईश्वरदीप और अमरनाथ ने पिता की पिटाई कर दी थी। इससे उनकी मौत हो गई थी।
सोनू ने घटना की तहरीर दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। इस पर सोनू ने 25 अप्रैल 2016 को कोर्ट की मदद से तीनों आरोपियों के खिलाफ बीघापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश दशम आशुतोष ने आरोपी अशोक, ईश्वरदीन व अमरनाथ को दस-दस साल की सजा के साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
- अप्रैल 2016 को हुई थी वृद्ध की मौत
अमर उजाला ब्यूरो