फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या के मामले में ननकऊ लोध को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
 उन्नाव। गंगा कटरी क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहे ननकऊ लोध को न्यायालय ने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। ननकऊ लोध पर हत्या के मामले में न्यायालय ने एक सप्ताह पहले दोष सिद्ध कर दिया था।

बारासगवर थानाक्षेत्र के चंदनपुर में 21 नवंबर 2000 को गिरिजाशंकर शुक्ला की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गिरिजाशंकर के बेटे राजेश ने ननकऊ लोध पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हत्या के बाद ननकऊ ने क्षेत्र में कई अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने ननकऊ पर दबाव डालकर गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू की। एक मुुठभेड़ में ननकऊ ने दरोगा सूर्यकुमार शुक्ला के पैर में गोली मार दी थी। इसके बाद नाव से फतेहपुर भाग निकला।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस घटना के बाद से पुलिस उसकी तलाश करती रही। वर्ष 2013 में एसटीएफ ने नासिक से ननकऊ को गिरफ्तार किया था। तब ननकऊ पर दो लाख का इनाम था। ननकऊ की गिरफ्तारी के बाद से गिरिजाशंकर हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम कर रहे थे। न्यायाधीश आरके उपाध्याय ने ननकऊ को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वादी पक्ष से अजेंद्र अवस्थी ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान गिरिजाशंकर के भाई रमाशंकर शुक्ला उर्फ मुंशी व बेटा राजेश कोर्ट में मौजूद रहा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें