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गैर इरादतन हत्या में दो को 10 साल की कैद

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उन्नाव। गैरइरादतन हत्या में पांच साल बाद कोर्ट ने दो लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जमानत पर चल रहे दोनों दोषियों को जेल भेजा गया है।
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माखी थाना क्षेत्र के प्यारेपुर निवासी बसंत 14 अगस्त 2016 को गांव के रामपाल के घर उधार दिए गए दस हजार रुपये लेने गया था। झल्लाए रामपाल व श्रीपाल ने बसंत से गाली-गलौज की। उसके विरोध करने पर डंडों से पीटकर मरणासन्न कर दिया। ग्रामीणों के दौड़ने पर दोनों अभियुक्त अपने घर से भाग निकले थे। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बसंत की मौत हो गई थी।
मृतक की पत्नी श्यामा की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इंसाफ के लिए श्यामा ने न्यायालय से गुहार लगाई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बाद में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे छह की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक यशवंत सिंह की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने रामपाल व श्रीपाल को सजा सुनाई।
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