उन्नाव। न्यायालय ने हत्या के प्रयास के दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सोहरामऊ कस्बा निवासी संदीप कुमार ने 28 मई 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके चाचा जालिपा प्रसाद ब्रेड फैक्टरी में काम करते हैं। 28 मई की देर शाम करीब 7:30 बजे वह फैक्टरी से लौट रहे थे। रास्ते में लखनऊ के सरोजनी नगर निवासी आमिर नशे की हालत में उनसे मिला और गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर आमिर ने चाचा पर चाकू से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर लोग दौड़े तो आरोपी भाग निकला।
लोगों ने पिता को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेजा था। पुलिस ने 29 जून 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश मो. असलम सिद्दीकी आमिर को पांच साल की सजा सुनाई है।