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वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर

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एआरटीओ कार्यालय में स्क्रीन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण लेते वाहन डीलर। संवाद - फोटो : UNNAO
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उन्नाव। वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब एआरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब डीलर प्वाइंट पर ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। वाहन डीलरों को क्रेता के सभी पपत्र लेकर उनके सत्यापन के बाद टैक्स जमा कराना होगा। वीआईपी नंबरों का शौक रखने वालों को अब वाहन खरीदने से पहले नंबर लेना होगा। वाहन खरीद के बाद वीआईपी नंबर मिलना संभव नहीं हो पाएगा। प्रकिया शुरू करने के लिए एआरटीओ कार्यालय से वाहन डीलरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।
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एआरटीओ आदित्य त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक वाहनों के रजिस्ट्रेशन एआरटीओ कार्यालय में होते थे। अब व्यवस्था में बदलाव करते हुए डीलर प्वाइंट पर ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। डीलर को वाहन खरीदने वाले व्यक्ति से समस्त दस्तावेज लेने होंगे। आधार कार्ड नंबर से क्रेता के पते का सत्यापन कर टैक्स जमा कराना होगा। टैक्स जमा होने के बाद तुंरत डीलर प्वाइंट पर वाहन पंजीयन नंबर आवंटित हो जाएगा। इसके बाद फाइल डीलर के जरिए एआरटीओ कार्यालय पहुंचेगी। एआरटीओ कार्यालय में पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन नंबर सम्मिट कर दिया जाएगा। इसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की प्रकिया पूरी होने के बाद वाहन की आरसी जारी कर दी जाएगी। बताया कि कार्यालय में 12 दो पहिया वाहन डीलरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। अगले सप्ताह से डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन की प्रकिया शुरू की जाएगी।
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