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Sultanpur News: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में गैर हाजिर रहा गवाह

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सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी किए जाने के आरोप से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के केस में शुक्रवार को भी परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र अपने गवाह रामचंद्र दूबे को नहीं पेश कर सके। उन्होंने गवाह को बीमार बताते हुए मौका मांगा। इसके कारण साक्ष्य की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में गवाही के लिए छह नवंबर की तारीख तय की है। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। परिवादी ने गवाह के रूप में कोतवाली देहात के अहिरौली बजूपुर के रामचंद्र दूबे का नाम शामिल किया है, जिन्हें शुक्रवार को गवाही के लिए आना था।
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विधायक राकेश प्रताप के केस में निरीक्षक तलब

सुल्तानपुर। निकाय चुनाव के दौरान थाना परिसर में घुसकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप से जुड़े मामले में विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ गवाही के लिए शुक्रवार को निरीक्षक जिलेदार यादव एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने उनका बयान दर्ज करने के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है। अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अखंडदेव मिश्र ने 10 मई 2023 की घटना बताते हुए नगर पालिका परिषद के चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक के खिलाफ आरोप की पुष्टि करते हुए आरोप पत्र भी तैयार हुआ। फिलहाल, संबंधित धारा परिवाद से जुड़ी होने के कारण निरीक्षक जिलेदार यादव की तरफ से उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया। इस मामले में कई पेशियों से निरीक्षक जिलेदार यादव को गवाही के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वह अपना बयान दर्ज कराने नहीं आ रहे हैं। अदालत ने अगली तिथि पर जिलेदार यादव को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है।
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