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कोरोना निगेटिव होने पर ही प्रत्याशी करा सकेंगे मतगणना

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सुल्तानपुर। पंचायत चुनाव की मतगणना कक्ष में स्वस्थ प्रत्याशी व एजेंट ही प्रवेश पा सकेंगे। इसके लिए प्रत्याशियों या फिर उनके एजेंटों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी या फिर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुपालन का निर्देश दिया गया है।
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दो मई को होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। प्रत्याशियों व उनके एजेंटों को मतगणना कक्ष में प्रवेश के लिए 48 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। निगेटिव रिपोर्ट नहीं लाने वाले प्रत्याशियों व उनके एजेंटों को गणना केंद्रों पर पल्स ऑक्सीमीटर व थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट कराना होगा। बुखार, जुकाम या अन्य लक्षण वाले मरीजों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। टेस्ट के लिए गणना केंद्रों पर मेडिकल हेल्थ डेस्क रहेगी। डेस्क पर चिकित्सक के साथ दवाइयां भी मौजूद रहेंगी। गणना कक्ष में प्रवेश पाने वाले प्रत्याशियों व एजेंटों को भी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने उम्मीदवारों से अपने एजेंटों की सूची गणना शुरू होने के 48 घंटे पहले निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। गणना के समय सावधानी के लिए कक्षों की खिड़की व दरवाजे खुले रखे जाएंगे। परिसर के बाहर भीड़ एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। संक्रमण से बचाव के लिए सीएमओ को सभी 14 गणना केंद्रों को दो पालियों में सैनिटाइज कराने का निर्देश दिया गया है। मतपेटिकाओं को भी विसंक्रमित कराने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक केंद्रों पर पानी, साबुन व सैनिटाइजर की व्यवस्था रखने का भी निर्देश डीएम की ओर से दिया गया है। डीएम ने कहा कि गणना के बाद किसी प्रत्याशी की ओर से विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने गणना के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए उसके अनुपालन का निर्देश दिया है।
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