सुल्तानपुर। चौरासी बाबा आश्रम की जमीन हड़पने के मामले में जेल में निरुद्ध दो आरोपियों की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने खारिज कर दी। आश्रम के सेवादार ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
चौरासी बाबा आश्रम के सेवादार शिवेंद्र प्रताप सिंह ने 22 अक्तूबर 2023 को आश्रम के ही सेवादार शरद यादव, दिनकर निषाद, सतीराम, संदीप निषाद, रमेश यादव व हरिश्चंद्र निषाद के खिलाफ जयसिंहपुर कोतवाली में धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप है कि चौरासी बाबा आश्रम के महर्षि दत्रात्रेय सदानंद चौरासी महराज को धोखे में रखकर आश्रम पर कार्यरत सेवादार शरद यादव, दिनकर निषाद, सतीराम व संदीप निषाद ने अपने रिश्तेदार रमेश यादव व हरिश्चंद्र निषाद की मदद से करीब 15 साल पहले बने ट्रस्ट को निरस्त कराकर नया ट्रस्ट बना लिया था। नए ट्रस्ट के सहारे सेवादार शरद यादव व सतीराम ने वसीयत करा ली थी।
इसके अलावा सेवादार शरद यादव व दिनकर निषाद ने हनुमान मंदिर बरौसा की जमीन का बैनामा करा लिया था। पुलिस ने पिछले दिनों सेवादार शरद यादव, सतीराम व संदीप निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 22 नवंबर को कोर्ट ने आरोपी सेवादार संदीप निषाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बृहस्पतिवार को जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सेवादार शरद यादव व सतीराम की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी।