सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को किशोरी से छेड़खानी समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को पाॅक्सो एक्ट व धमकी समेत अन्य आरोपो में बरी कर दिया है, जबकि घर में घुसकर छेड़खानी करने की धारा में दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास व प्रत्येक को 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी के पिता ने साल 2020 को स्थानीय थाने के सेवरा गांव निवासी आरोपी सुशील यादव व राशिद खान के खिलाफ घर मे घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने व विरोध करने पर मारपीट सहित अन्य आरोपो में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। संवाद