सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के दो अलग-अलग मामलों में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील विवेक सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के एक गांव में सात साल पहले आठ साल की बच्ची के साथ गांव के ही महेश पासी ने छेड़छाड़ की थी। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी महेश को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी। उधर, कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 साल पूर्व किशोरी के साथ गांव के ही आरोपी धर्मेश तिवारी ने छेड़छाड़ की थी। सरकारी वकील सीएल दुबे के मुताबिक कोर्ट ने आरोपी धर्मेश तिवारी को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।