सुल्तानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने सोमवार को युवती की हत्या व अन्य आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या में दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है।
कोतवाली देहात के रामपुर हनुमानगंज के रहने वाले संजीव कुमार पांडेय ने पांच अप्रैल साल 2018 की शाम सात बजे की घटना बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी पुत्री खुशबू पांडेय अपनी बहन के साथ खेत गई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे गांव के ही अनूप चौहान व अरुण चौहान ने अपने एक अज्ञात साथी के साथ मिलकर उनकी पुत्री की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।
वारदात को अंजाम देने के पीछे एकतरफा प्रेम की वजह बताई थी। विवेचना के दौरान गांव के ही आरोपी सुरेश चौहान व नामजद आरोपी अरुण चौहान की बहन पूनम का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने मामले में आरोपी अनूप चौहान, अरुण चौहान व सुरेश चौहान के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र व हत्या सहित अन्य आरोपों में चार्जशीट दाखिल की। वहीं, प्रकाश में आई आरोपी पूनम की गिरफ्तारी शेष बताते हुए विवेचना जारी रखी। फिलहाल, बाद में विवेचक ने पूनम की संलिप्तता नहीं मिलना बताते हुए उसे क्लीन चिट दे दी। मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की अदालत में हुई। अदालत ने तीनों आरोपियों को आपराधिक षडयंत्र सहित दो धाराओं में दोषमुक्त करार दिया है, जबकि हत्या व अन्य धाराओं का दोषी माना है। मामले में दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन दिन तय किया गया है।