सुल्तानपुर। ट्रॉली चोरी व बरामदगी के मामले में आरोपियों की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी पर शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
हलियापुर थाने के तिरहुंत गांव निवासी वादी मुकदमा मुकेश सिंह ने तीन नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे की घटना बताते हुए अपने घर के सामने ही खड़ी ट्राॅली चुराने का आरोप लगा स्थानीय थाने के सरायबग्घा निवासी आरोपी हमीद व कुवासी बड़ाडाड़ निवासी फूलचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।