सुल्तानपुर। श्रीरामचरित मानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर केस में बुधवार को गवाही नहीं हुई। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने मामले में अगली सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक कोतवाली नगर क्षेत्र के निराला नगर मोहल्ले के निवासी ज्ञानेंद्र तिवारी ने 31 जनवरी 2023 को पूर्व मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था। उनका आरोप है कि 22 जनवरी 2023 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीरामचरित मानस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इससे परिवादी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं।
मामले में परिवादी ज्ञानेंद्र तिवारी का बयान दर्ज हो चुका है। अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए 29 नवंबर की तिथि नियत की गई थी। बुधवार को कोई गवाह बयान देने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने गवाहों का बयान दर्ज कराने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तिथि नियत की है।