सुल्तानपुर। वाहन रिलीज मामले में रिपोर्ट भेजने के नाम पर चार हजार रुपये की रिश्वत मांगने पर एसीजेएम प्रथम शुभम वर्मा की अदालत ने एसआई राजेश राव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दरोगा से 26 मई को जवाब तलब किया है। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराकर समुचित कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।
चांदा निवासी अरविंद यादव ने बाइक रिलीज के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में अर्जी दी है। अदालत ने इस संबंध में उप निरीक्षक राजेश राव से रिपोर्ट तलब की थी लेकिन रिपोर्ट भेजने में लापरवाही बरती गई।
नतीजतन अदालत ने सात मई को उनके खिलाफ वाद भी दर्ज किया। बावजूद इसके, एसआई राजेश राव की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया और उन्होंने कोर्ट को रिपोर्ट नहीं भेजी। आवेदक अरविंद यादव के मुताबिक वांछित रिपोर्ट भेजने के नाम पर एसआई राजेश राव ने चार हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
न्यायाधीश शुभम वर्मा ने एसआई राजेश राव के इस आचरण पर संज्ञान लेते हुए अभियोग दर्ज कराने व कार्रवाई की चेतावनी दी है। अदालत ने मामले में एसआई राजेश राव को स्पष्टीकरण के लिए 26 मई को तलब किया है। अदालत ने एसआई के आचरण व उनके खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में जांच व कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजा है।