सुल्तानपुर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने लंभुआ थाने के धनूपुर निवासी आरोपी अरविंद मिश्र, विकास मिश्र व विवेक मिश्र को छेड़छाड़ व धमकी के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व कुल 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। लंभुआ क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय दलित पीड़िता आठ अप्रैल 2020 को खेत जा रही थी तभी इन तीनों ने उसके साथ छेड़खानी की थी।