सुल्तानपुर। व्यवसायी संतराम अग्रहरि की हत्या की साजिश रचने सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से जारी आदेश की प्रति पेश कर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट से दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने व जारी कार्रवाई को वापस मंगाने की मांग की। इस मामले में सीजेएम कोर्ट से जारी आदेश रविवार को सामने आया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में भाजपा नेता अर्जुन पटेल व उनके भाई प्रदीप के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने व भेजी गई कार्रवाई को बिना तामील कराए वापस करने का आदेश दिया है।
अदालत के आदेश से भाजपा नेता को अगले आदेश तक बड़ी राहत मिल गई है। दोस्तपुर थाने के गोसैसिंहपुर के रहने वाले हिमांशु अग्रहरि ने अपने पिता संतराम अग्रहरि की हत्या के संबंध में नौ अक्तूबर 2024 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। मामले में भाजपा नेता अर्जुन पटेल, प्रदीप, कुलदीप वर्मा व राज वर्मा समेत अन्य आरोपी नामजद हैं। सीजेएम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है। (संवाद)