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सपा विधायक समेत चार आरोपियों का दर्ज किया गया बयान

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सुल्तानपुर। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में बृहस्पतिवार को गौरीगंज के सपा विधायक समेत चार आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त हो गया। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने विधायक समेत चार आरोपियों का बयान दर्ज किया। कोर्ट ने सपा विधायक समेत चार आरोपियों को अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए 24 फरवरी की तिथि नियत की है। मामला गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 31 दिसंबर 2010 को गौरीगंज के तत्कालीन एसओ आनंद प्रसाद तिवारी ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और उनके समर्थक काशी सिंह निवासी टिकरिया, रिंकू उर्फ अखिलेश प्रताप सिंह निवासी तुलसीपुर व दीपक सिंह निवासी पचेहरी के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने समाज विरोधी क्रियाकलाप करके आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अपराध कारित करने के लिए एक गिरोह संगठित किया है। पुलिस ने सपा विधायक व उनके समर्थकों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से बृहस्पतिवार को अमेठी के पूर्व कोतवाल सरोज कुमार सिंह की गवाही दर्ज की गई।
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इसके बाद अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त हो गया। कोर्ट ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और उनके समर्थक काशी सिंह, रिंकू उर्फ अखिलेश प्रताप सिंह व दीपक सिंह का बयान दर्ज किया है। सपा विधायक समेत सभी आरोपियों ने पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए अपने बचाव में साक्ष्य देने की बात कही। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने सपा विधायक समेत अन्य आरोपियों को साक्ष्य देने के लिए 24 फरवरी की तिथि नियत की है।
गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह व उनके ड्राइवर राकेश मिश्र निवासी मेदन मवई थाना मुंशीगंज के खिलाफ जुडिय़ापुर निवासी शिक्षक राजेश तिवारी ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। नौ मई 2006 को मुंशीगंज थाने के किटियावां निवासी दूथनाथ पांडेय के यहां निमंत्रण में शामिल होने के लिए राजेश तिवारी गए थे।
आरोप है कि वहां पर राजेश तिवारी को विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपने ड्राइवर राकेश मिश्र से बुलवाया और उन्हें रायफल की बट से मारकर चोटें पहुंचाई थी। इसी मामले में बृहस्पतिवार को सपा विधायक व उनके ड्राइवर का बयान दर्ज किया गया। कोर्ट ने सफाई साक्ष्य के लिए 24 फरवरी की तिथि नियत की है।
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