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रोस्टर खत्म, एक साथ खुलेंगी दुकानें

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सुल्तानपुर। अनलॉक-2 में प्रशासन ने रोस्टर से दुकानों के संचालन का प्रतिबंध वापस ले लिया है। सवा तीन माह बाद अब सभी प्रकार की दुकानें एक साथ संचालित हो सकेंगी। हालांकि, दुकानदारों समेत अन्य को कोरोना से संबंधित गाइड लाइन का अनुपालन करना होगा। गाइड लाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जिम, तरणताल, सिनेमा, स्कूल, थिएटर, कोचिंग, सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शासन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। गाइड लाइन जारी करते हुए अनुपालन का निर्देश दिया है।
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डीएम सी. इंदुमती ने जारी गाइडलाइन में कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं रहेगी। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा अनलॉक-2 में रात्रि 10 से सुबह पांच बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान माल परिवहन, बस यात्रा आदि ही हो सकेगी। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक सभी दुकानें एक साथ खुल सकेंगी। करीब सवा तीन माह बाद एक साथ दुकानों के संचालन का आदेश जारी होने के बाद दुकानदारों ने राहत महसूस की है।
हालांकि, दुकानों के संचालन के समय डीएम ने दुकानदारों को कोरोना से संबंधित शासन की गाइड लाइन का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के प्रयोग व सैनिटाइजर की व्यवस्था रखने की हिदायत दी है। उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीएम ने लोगों से आरोग्य सेतु एप व आयुष कवच कोविड एप डाउनलोड करने की अपील की है। साथ ही बीमारी से ग्रसित, बुजुर्ग व बच्चों को जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। कहा कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि खतरे के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। गाइड लाइन के तहत सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना का भी निर्देश दिया है।
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