सुल्तानपुर। बिजली-पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सेवानिवृत्त दरोगा के गवाही देने नहीं आने पर कोर्ट सख्त हो गई है। बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने एसपी को पत्र भेजकर सेवानिवृत्त दरोगा स्वयंबर सिंह को 10 जनवरी को कोर्ट में पेश कराने का आदेश दिया है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त दरोगा जानबूझकर कोर्ट में आने से बच रहा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर दो सितंबर 2008 को कोतवाली नगर के ख्वाजा कांप्लेक्स के पास सपाइयों ने सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, उस समय उनके सहयोगी रहे और मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, रवींद्र तिवारी समेत कई अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
बृहस्पतिवार को पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल कर कोर्ट को बताया कि सेवानिवृृत्त दरोगा स्वयंबर सिंह बीमार चल रहे हैं। रिपोर्ट के साथ पुलिस ने जो मेडिकल प्रपत्र शामिल किया, वह वर्ष 2021 का है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेवानिवृृत्त दरोगा जानबूझकर अदालत में उपस्थित होने से बच रहा है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तिथि नियत कर एसपी को पत्र भेजा है कि वे गिरफ्तारी वारंट का पालन कराकर सेवानिवृृत्त दरोगा को कोर्ट में पेश कराने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी-कर्मचारी को निर्देश दें।
आचार संहिता उल्लंघन केस में नहीं हुई सुनवाई
सुल्तानपुर। सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में बृहस्पतिवार को दरोगा मुकेश कुमार के नहीं आने से सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 20 फरवरी 2022 को शहर से सटे केएनआईटी कस्बे में बिना अनुमति सभा करने के आरोप में सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया था। (संवाद)