सुल्तानपुर। युवती के अपहरण व हत्या समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में जेल भेजे गए आरोपी सुरजीत सिंह की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में मंगलवार को बहस हुई। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के एक गांव निवासी वादी ने गत एक जुलाई को अमेठी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री (18) से प्रतापगढ़ जिले के लालगंज के पूरे नेवली का रहने वाला आरोपी सुरजीत सिंह अक्सर फोन पर बात करता था। आरोपी पीड़िता का शोषण भी करता रहा। सुरजीत सिंह ने 30 जून को कुछ अज्ञात साथियों के साथ उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया। वादी के अनुसार काफी खोजबीन के बाद भी उनकी पुत्री नहीं मिली। एक जुलाई को उनके गांव में एक खेत के किनारे झाड़ियों में उनकी पुत्री का शव मिला था। वादी की तहरीर पर आरोपी सुरजीत सिंह व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। (संवाद)