सुल्तानपुर। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म से जन्मे चार माह के मासूम के भरण-पोषण का मामला पहली बार फैमिली कोर्ट पहुंचा है। पीड़िता ने अपने बेटे के पालन-पोषण का खर्च दिलाने के लिए आरोपी के खिलाफ फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
बुधवार सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट की अपर प्रधान न्यायाधीश निशा सिंह ने याचिका स्वीकार (एडमिट) करते हुए आरोपी आदर्श सिंह उर्फ मोनू को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 14 अगस्त को तय की गई है।
पीड़िता का आरोप है कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कन्नू भौसिंहपुर गांव निवासी आदर्श सिंह उर्फ मोनू ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। 19 मार्च को एक बेटे को जन्म दिया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही संग्रामपुर थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी शादी से इनकार कर चुका है और मासूम बेटे के पालन-पोषण की कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा। आर्थिक तंगी के कारण उसने बेटे के भरण-पोषण के लिए फैमिली कोर्ट की शरण ली है।