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Sultanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, तीन सगे भाई बरी

Fri, 08 Aug 2025 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। किशोरी को झांसा देकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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वहीं, अदालत ने मारपीट के आरोप में तीन सगे भाइयों को बरी कर दिया है। फैसले के समय गैर हाजिर रहने के चलते अदालत ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है।

दोस्तपुर थाने के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी के परिजन ने 24 अक्टूबर 2018 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, अमित चौहान उनकी नाबालिग पुत्री को झांसा देकर अपहरण कर दुष्कर्म किया। आरोपी के सगे भाई राकेश, रामसिंह व अमर बहादुर पर पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट करने समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ।
इस मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने शुक्रवार को आरोपी अमित चौहान को किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। शेष आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है। सजा पर सुनवाई के दौरान दोषी अमित गैर हाजिर रहा। उसे गिरफ्तार कर अदालत ने जेल भेजने का आदेश दिया है।
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