सुल्तानपुर। ट्यूशन पढ़ने गई किशोरी को बहलाकर अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट/एफटीसी द्वितीय राकेश की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने झूठी गवाही देने वाले वादी पर केस चलाने के लिए नोटिस भेजने का आदेश दिया है।
कुड़वार थाने के एक गांव निवासी वादी ने 26 सितंबर 2013 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक, घटना के दिन उनकी पुत्री ट्यूशन पढ़ने गई थी, तभी उनका रिश्तेदार अयोध्या जिले के बीकापुर थाने के एक गांव निवासी आरोपी ने वादी की पुत्री को बहलाकर अपहरण कर दुष्कर्म किया। इस मामले का ट्रायल पॉक्सो की विशेष अदालत में चला। वादी ने सही बयान नहीं दिया, नतीजतन आरोपी बरी हो गया। -संवाद