सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को मिलेगी।
विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश मिश्रा के मुताबिक कोतवाली नगर के एक मोहल्ले की किशोरी का 12 जून 2021 को मोहल्ले के ही आरोपी मोहम्मद समीर ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।