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किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष की कैद

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सुलतानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कैद व 21,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक अमेठी के संग्रामपुर क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की किशोरी तीन अक्तूबर 2020 को बकरी चराने गई थी। गांव के ही दीनानाथ मिश्र ने खेत में किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता की मां ने आरोपी दीनानाथ मिश्र के खिलाफ केस दर्ज कराया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी दीनानाथ मिश्र को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कैद व 21,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। (संवाद)
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