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दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को उम्रकैद

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सुल्तानपुर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर करीब नौ वर्ष पूर्व विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे चतुर्थ अभय श्रीवास्तव ने आरोपी पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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मामला अमेठी के मुंशीगंज थाने के त्रिलोकपुर गांव निवासी राम अभिलाख के पुत्र रवींद्र कुमार उर्फ भोला की शादी घटना से करीब तीन वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ जिले के कोंहड़ौर थाने के सराय शंकर गांव निवासी रामदास पासी की पुत्री संतोष के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में सोने की अंगूठी, जंजीर व 20 हजार रुपये की मांग को लेकर ससुरालीजन संतोष को प्रताड़ित करते थे। यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने 12 अप्रैल 2012 को संतोष की जलाकर हत्या कर दी थी। मृतका के पिता रामदास की तहरीर पर पति रवींद्र कुमार उर्फ भोला, सास भावना देवी, ससुर राम अभिलाख, देवर व देवरानी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने पति, सास व ससुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल विजय शंकर शुक्ला ने घटना को साबित करने के लिए छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बृहस्पतिवार को एडीजे चतुर्थ अभय श्रीवास्तव ने आरोपी पति रविंद्र कुमार उर्फ भोला, सास भावना देवी व ससुर राम अभिलाष को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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