सुल्तानपुर। संपत्ति के विवाद में 26 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में मंगलवार को जिला जज संतोष राय ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 93 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की 90 फीसदी धनराशि मृतक की मां को मिलेगी।
गोसाईगंज थाने के ग्राम सोनारी का पुरवा मौजा सोनारा निवासी भगवानदीन यादव की संपत्ति के विवाद को लेकर दो जून 1996 को उनके भाई व भतीजों में जमकर मारपीट हो गई थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल राजेंद्र यादव की मौत हो गई थी। मृतक के पिता राम अचल की तहरीर पर सगे भाइयों नरेंद्र यादव, सुभाष, वीरेंद्र व एक किशोरपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान आरोपी नरेंद्र यादव की मौत हो गई थी, जबकि एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका विचारण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
मंगलवार को जिला जज संतोष राय ने आरोपी सगे भाइयों सुभाष व वीरेंद्र को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 93 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला जज ने जुर्माना 90 फ़ीसदी धनराशि मृतक की मां को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसी से संबंधित क्रॉस केस में आरोपी गंगा सागर यादव को मारपीट करने का दोषी माना है, लेकिन उसे प्रोबेशन पर छोड़ दिया है।