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पुलिस ने जब्त की गैंगस्टरों की 65.10 लाख रुपये की संपत्ति

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सुल्तानपुर। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि की हत्या में नामजद किए गए चार अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है।
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गैंगेस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने चार गैंगस्टरों की अपराध से अर्जित की गई 65 लाख 10 हजार रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त संपत्ति में चार ट्रक, एक एसयूवी, एक जीप व दो बाइक शामिल है। पुलिस की कार्रवाई से अपराध में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा है।
कुड़वार क्षेत्र के मनियापुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि मैनुद्दीन को 17 जून 2020 को इकबाल उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू आदि ने गोली मार दी थी। हमले में मैनुद्दीन की मौत हो गई थी, जबकि उसका भाई नूरुद्दीन घायल हो गया था।
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पुलिस ने मैनुद्दीन के पिता मोहम्मद रमजान निवासी ग्राम महराजगंज मजरे शादीपुर थाना कुड़वार की तहरीर पर इकबाल उर्फ बालू, खुर्शीद आलम, गुलाम असकरी और जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू निवासी मनियारपुर थाना कुड़वार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।
बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की थी। शुक्रवार को एसपी डॉ. अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि कुड़वार पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट में निरुद्ध चार अभियुक्तों की अपराध से अर्जित की गई 65 लाख 10 हजार रुपये की संपत्ति को जब्त किया गया है।
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जब्त संपत्ति में आरोपियों के 56 लाख रुपये के चार ट्रक, आठ लाख 75 हजार रुपये कीमत के दो चार पहिया वाहन और 35 हजार रुपये कीमत की दो बाइक शामिल है। उन्होंने बताया कि 17 जून 2020 को वर्चस्व को लेकर इकबाल उर्फ बालू समेत अन्य आरोपियों ने मनियापुर में ग्राम प्रधान महराजगंज के प्रधान प्रतिनिधि/पति मैनुद्दीन व उसके भाई नूरूद्दीन को गोली मार दी थी, जिसमें मैनुद्दीन की मौत हो गई थी। इकबाल उर्फ बालू के विरूद्ध 15 दिसंबर 2020 को रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी।
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