सुल्तानपुर। नाली में पाइप लगाने के विवाद में घर में घुसकर हमला करने व कीमती सामान छीन लेने सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले का सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने संज्ञान लिया है। शुक्रवार को सामने आए आदेश में अदालत ने इस मामले में दो सगे भाई सहित कुल नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी रामगंज को आदेशित किया है। अदालत ने एसओ को एक हफ्ते में आदेश का अनुपालन करके कोर्ट में आख्या पेश करने के लिए आदेश दिया है।
अमेठी जिले के रामगंज थाने के मोहनपुर मजरे रामचंद्रपुर गांव निवासी संगीता दुबे ने सीजेएम कोर्ट में नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की मांग के लिए अर्जी दी थी। वादिनी के आरोप के मुताबिक, आठ मार्च 2019 को उनके पति दीपक कुमार की गांव की ही रहने वाली आरोपी विमला देवी व उनके पुत्र आशीष और संदीप ने हत्या कर दी थी। हत्या की घटना को दुर्घटना दिखाने की नीयत से उनके पति के शव को रेल की पटरी पर रख दिया था। वादिनी के मुताबिक अपने पति की मृत्यु के संबंध में कार्रवाई को लेकर वह लगातार शिकायत करती रही। इसकी वजह से आरोपी पक्ष उनसे रंजिश रखते हैं। आरोप के मुताबिक गत 19 सितंबर को वादिनी नाली की पाइप बनवा रही थी। आरोपी आशीष दुबे, उनके भाई संदीप दुबे व सह आरोपी महिमा, जाह्नवी, गुड़िया दुबे, रेनू दुबे व उनकी रिश्तेदार किरन पांडेय, खुशी व अंश ने पाइप लगाने से मना किया। इसी बीच घर में घुसकर वादिनी व अन्य ने उनके पिता कपिलदेव दुबे पर हमला कर दिया। वादिनी के मुताबिक आरोपी उनका कीमती सामान छीन लिए व कुछ घरेलू सामान भी उठा ले गए। मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो वादिनी ने कोर्ट की शरण ली। अदालत ने वादिनी की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज का आदेश दिया है।