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पिता व भाभी पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा

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सुल्तानपुर। युवक की हत्या करने के मामले में सीजेएम किरण गौड़ ने आरोपी पिता व भाभी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मृत युवक के मामा की अर्जी पर दिया है। मामला दोस्तपुर थाने के हमीदपुर गांव से जुड़ा है।
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गांव निवासी राम आसरे की शादी घटना से करीब 28 वर्ष पूर्व कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के तवक्कलपुर नगरा निवासी चंद्रप्रकाश उर्फ विजय की बहन समदुल्ला के साथ हुई थी। समदुल्ला की एक पुत्र व एक पुत्री होने के बाद मृत्यु हो गई थी। छोटे-छोटे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परिवारीजनों ने समदुल्ला की छोटी बहन लीलावती की शादी राम आसरे के साथ कर दी थी। लीलावती को एक पुत्र अभिषेक पैदा हुआ था, जिसकी घटना के समय उम्र करीब 20 वर्ष थी। ससुरालीजनों की प्रताड़ना से लीलावती परेशान रहती थी।
आरोप है कि पिछले 20 सितंबर को राम आसरे ने बहू संगीता के साथ मिलकर पुत्र अभिषेक की हत्या कर दी थी और गांव के बाहर बाग में पेड़ से शव लटका दिया था। इसी मामले में मृतक युवक अभिषेक के मामा चंद्रप्रकाश उर्फ विजय ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। सीजेएम किरण गौड़ ने वादी के अधिवक्ता संतोष मिश्र की बहस सुनने के बाद आरोपी राम आसरे व उसकी बहू संगीता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश एसओ दोस्तपुर को दिया है।
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