सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बृहस्पतिवार को आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी की नियमित जमानत अर्जी पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक बंधुआकला थाने के एक गांव की किशोरी के पिता ने तीन अगस्त 2023 को गांव के ही इमरान खान, आशीष पांडेय व शिवम मिश्र के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था।
आरोप है कि तीनों आरोपियों ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी और विरोध करने पर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। बृहस्पतिवार को आरोपी इमरान खान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि नियत की है।