सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 17 अक्तूबर 2019 को खेत से घास लाने गई थी। वहां पर गांव के ही आरोपी अजय कुमार ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी।
विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से तीन व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी अजय कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।