सुल्तानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव, सदस्य रमेश चंद्र यादव व मृदुला राय ने मृतक किसान की पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया है। मंगलवार को स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक की पत्नी के पक्ष में पांच लाख रुपये किसान दुर्घटना बीमा की धनराशि एवं मानसिक-शारीरिक व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये एक माह में अदा करने के आदेश दिए।
धम्मौर थाने के भाईं गांव निवासी परिवादी सरोजा देवी ने स्थायी लोक अदालत में किसान दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाने के लिए याचिका पेश की थी। आरोप के मुताबिक उनके पति रामदास की सड़क दुर्घटना में 28 अगस्त 2019 को मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास आवेदन किया था। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियाें ने उन्हें बीमा धनराशि देने से वंचित रखा था। स्थायी लोक अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया। अदालत ने बीमा कंपनी को एक माह के भीतर कृषक दुर्घटना बीमा धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।