सुल्तानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने सुरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या के केस में दो दिन पूर्व दोषी ठहराए गए दोषियों की सजा पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद व 2.05 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया है। अमेठी जिले के जामो थाने के अमरबोझा बरौलिया निवासी नरेंद्र बहादुर सिंह ने 25 मई 2019 की रात करीब 11:30 बजे हुई घटना में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक उनके छोटे भाई सुरेंद्र प्रताप सिंह घर के बरामदे में सो रहे थे। तभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वादी ने मामले में बरौलिया निवासी वसीम व नसीम, सह आरोपी धर्मनाथ गुप्ता, तत्कालीन बीडीसी रामचंद्र व आरोपी अतुल उर्फ गोलू सिंह निवासी पीढ़ी फुरसतगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
कोर्ट ने बीते मंगलवार को आरोपी धर्मनाथ गुप्ता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। शेष चारों आरोपियों को षडयंत्र रचकर हत्या समेत अन्य आरोपों में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्रकैद एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी वसीम को आर्म्स एक्ट में भी दोषी होने से पांच हजार रुपये अतिरिक्त अर्थदंड लगाया है।