सुल्तानपुर। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ चल रहे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के केस में बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए तारीख तय रही। इस मामले में वादी पक्ष हाजिर हुआ पर आपत्ति नहीं पेश की गई। एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने एसओ कमरौली मुकेश पटेल की ओर से कोई आपत्ति नहीं पेश किए जाने पर नाराजगी जाहिर की और अदालत ने वादी पक्ष को अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई के लिए छह मई की तारीख तय की है।
कोतवाली नगर के तत्कालीन उप निरीक्षक मुकेश कुमार पटेल ने सात मई 2023 की घटना बताते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह व आम आदमी पार्टी से तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉ. संदीप कुमार शुक्ल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।