सुल्तानपुर। बालमुकुंद हत्याकांड के वादी को धमकी देने के मामले में शुक्रवार को बहस की कार्यवाही नहीं हो सकी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने दोस्तपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक व क्षेत्राधिकारी कादीपुर से जवाब-तलब किया है। इस मामले में बहस के लिए 26 अक्तूबर की तारीख तय की गई है।
मोतिगरपुर के सरैया निवासी विधि छात्र आयुष पांडेय ने 31 जुलाई की घटना बताते हुए जयसिंहपुर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ साजिश रचकर अपने पिता बालमुकुंद पांडेय की हत्या करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक भूमि व रास्ते के विवाद में गांव के आरोपी आद्याप्रसाद पांडेय, उसके पुत्र सर्वेश व रिश्तेदार विपिन ने सहयोगियों के साथ मिलकर साजिशन उनके पिता की हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर सात चोटें मिली थीं।
आरोपी विपिन के भतीजे अभय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें धमकी दिया था। वादी के मुताबिक 21 अगस्त की सुबह वह अपने चाचा के पुत्र आदी के साथ गोसैसिंहपुर से सामान लेकर बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में आरोपी विपिन ने उनसे विवाद किया और जान से मारने की धमकी दी थी। घटना की सूचना देने के बाद भी दोस्तपुर थानाध्यक्ष व एसआई कृष्ण पाल सिंह ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की है।