गृहमंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर में दायर मानहानि केस में 12 अप्रैल को बहस होगी। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सोमवार को बहस से बचाव पक्ष को पहले बंधपत्र दाखिल कराने का आदेश दिया है।
सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि, उन्हें सफाई साक्ष्य नहीं देना है। इसके बाद कोर्ट ने बहस के लिए 12 अप्रैल की तिथि तय करके बचाव पक्ष को बंधपत्र दाखिल कराने का आदेश दिया है। परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बेंगलुरु में आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है।
मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का परिवाद दायर किया था। गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए अदालत में तलब किया था। राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत करा चुके हैं। उनका बयान दर्ज हो चुका है।