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अपहरण व दुष्कर्म में दो अभियुक्त दोषी करार

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सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश कल्पराज सिंह ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। कोर्ट 16 मई को अभियुक्तों को सजा सुनाएगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक कुड़वार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को 27 फरवरी 2009 को सांईलाल कोरी व शिवदर्शन बहलाकर भगा ले गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही दर्ज की गई। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश कल्पराज सिंह ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्तों सांईलाल व शिवदर्शन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए 16 मई की तिथि नियत की है।
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