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पूर्व नगर कोतवाल पर आरोप तय

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सुल्तानपुर। दुष्कर्म के मामले में विवेचना के दौरान पीड़ित युवती को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किरन गौड़ ने पूर्व नगर कोतवाल पर आरोप (चार्ज) तय किया है। सीजेएम ने अभियोजन साक्ष्य के लिए छह मई की तिथि नियत की है।
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मुसाफिरखाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने कुड़वार थाने के सोहगौली निवासी व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उस समय कुड़वार थाने के तत्कालीन एसओ नंद कुमार तिवारी पर युवती ने आरोप लगाया था कि उन्होंने विवेचना में मदद करने का प्रलोभन देकर उसके पास अश्लील मैसेज भेजते थे। बाद में एसओ नंद कुमार तिवारी नगर कोतवाल बना दिए गए थे। इसके बाद भी वे युवती के पास अश्लील मैसेज भेजते थे। इससे परेशान होकर युवती ने तत्कालीन एसपी अनुराग वत्स से पूरे मामले की शिकायत की थी। अधिवक्ता विजय अग्रहरि ने बताया कि जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर चार जनवरी 2019 को नगर कोतवाल नंद कुमार तिवारी निलंबित कर दिए गए थे और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। बाद में पूर्व कोतवाल ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत कराई थी। इसी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण गौड़ ने पूर्व कोतवाल के खिलाफ आरोप (चार्ज) तय किया है। सीजेएम ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि छह मई नियत की है।
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